NEET-UG 2024 परीक्षा रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- कोई सिस्मेटिक वॉयलेशन नहीं हुआ

Edited By rajesh kumar,Updated: 02 Aug, 2024 01:13 PM

supreme court refuses to cancel neet ug 2024 exam

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि उसने पेपर लीक की चिंताओं के बीच विवादों से घिरी नीट-यूजी 2024 परीक्षा को रद्द नहीं किया है, क्योंकि इसकी पवित्रता का कोई व्यवस्थित उल्लंघन नहीं हुआ है।

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि उसने पेपर लीक की चिंताओं के बीच विवादों से घिरी नीट-यूजी 2024 परीक्षा को रद्द नहीं किया है, क्योंकि इसकी पवित्रता का कोई व्यवस्थित उल्लंघन नहीं हुआ है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने 23 जुलाई को सुनाए गए आदेश के विस्तृत कारणों में कहा कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) को अपना ढुलमुल रवैया बंद करना चाहिए, जो इस वर्ष देखा गया, क्योंकि यह छात्रों के हित में नहीं है।

पेपर लीक केवल पटना और हजारीबाग तक सीमित- SC 
पीठ ने कहा, "हमने NEET-UG परीक्षा को रद्द नहीं किया, क्योंकि हजारीबाग और पटना से आगे परीक्षा की पवित्रता का कोई व्यवस्थित उल्लंघन नहीं हुआ था।" पीठ ने कई निर्देश जारी किए और एनटीए के कामकाज की समीक्षा करने और परीक्षा सुधारों की सिफारिश करने के लिए पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में केंद्र द्वारा नियुक्त पैनल के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया।इसमें कहा गया है कि चूंकि पैनल का कार्यक्षेत्र बढ़ा दिया गया है, इसलिए समिति परीक्षा प्रणाली में कमियों को दूर करने के लिए विभिन्न उपायों पर अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर तक प्रस्तुत करेगी।

जो समस्याएं उत्पन्न हुई, केंद्र उन्हें ठीक करे
पीठ ने कहा कि राधाकृष्णन पैनल को परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए तकनीकी प्रगति को अपनाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने पर विचार करना चाहिए। इसमें कहा गया है कि नीट-यूजी परीक्षा के दौरान जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, उन्हें केंद्र द्वारा ठीक किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने 23 जुलाई को विवादग्रस्त परीक्षा को रद्द करने और दोबारा कराने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था और कहा था कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि इसकी पवित्रता के "प्रणालीगत उल्लंघन" के कारण यह "दूषित" हुई है।

अंतरिम फैसला NDA सरकार और एनटीए के लिए एक बड़ी राहत
शीर्ष अदालत ने आदेश सुनाते हुए कहा कि इसके विस्तृत कारण बाद में बताए जाएंगे। अंतरिम फैसला एनडीए सरकार और एनटीए के लिए एक बड़ी राहत की तरह आया है, जो 5 मई को आयोजित प्रतिष्ठित परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक, धोखाधड़ी और प्रतिरूपण जैसे बड़े पैमाने पर कथित गड़बड़ियों को लेकर सड़कों और संसद में कड़ी आलोचना और विरोध का सामना कर रहे थे।एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 2024 में 23 लाख से अधिक छात्रों ने राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) दी। शीर्ष अदालत ने कहा था कि रिकॉर्ड पर मौजूद डेटा "प्रश्नपत्र के व्यवस्थित लीक का संकेत नहीं देता है जो परीक्षा की पवित्रता में व्यवधान का संकेत देता है"।

परीक्षा रद्द करने का आदेश देना उचित नहीं
इसने कहा था कि परीक्षा को नए सिरे से कराने का आदेश देने से परीक्षा में बैठने वाले 24 लाख से अधिक छात्रों के लिए गंभीर परिणाम होंगे। न्यायालय ने कहा कि इससे "प्रवेश कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न होगा, चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रम पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। भविष्य में योग्य चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता पर प्रभाव पड़ेगा तथा हाशिए पर पड़े समूहों के लिए गंभीर रूप से नुकसानदेह होगा, जिनके लिए सीटों के आवंटन में आरक्षण किया गया था।" पीठ ने कहा था कि "इस न्यायालय द्वारा रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर स्थापित सिद्धांतों" के आवेदन पर पूरी परीक्षा रद्द करने का आदेश देना उचित नहीं था।

पेपर लीक केवल हजारीबाग और पटना में हुआ था
परीक्षा रद्द करने के लिए, गड़बड़ी व्यापक और व्यवस्थित होनी चाहिए, जिससे पूरी परीक्षा की पवित्रता भंग हो, उसने टिप्पणी की थी। पीठ ने याचिकाकर्ताओं के वकीलों की इस दलील को खारिज कर दिया था कि लीक की प्रकृति प्रणालीगत थी, तथा संरचनात्मक कमियों के साथ, न्यायालय के पास दोबारा परीक्षा का आदेश देने का एकमात्र विकल्प बचा था। हालांकि, न्यायालय ने कहा कि प्रश्नपत्र का लीक होना वास्तव में हजारीबाग और पटना में हुआ था, यह "विवादित नहीं है"। केन्द्रीय जांच ब्यूरो की स्थिति रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, "हजारीबाग और पटना के परीक्षा केन्द्रों से चुने गए 155 छात्र धोखाधड़ी के लाभार्थी प्रतीत होते हैं।"

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