Supreme Court का यूट्यूब चैनल हैक, ​​​​​​​हैकर्स ने लाइव किया क्रिप्टोकरेंसी का ऐड वीडियो

Edited By rajesh kumar,Updated: 20 Sep, 2024 01:02 PM

supreme court s youtube channel hacked

भारत के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का आधिकारिक यूट्यूब चैनल शुक्रवार को हैक हो गया। हैकर्स ने चैनल पर एक क्रिप्टोकरेंसी 'एक्सआरपी' का वीडियो अपलोड कर दिया। एक्सआरपी, यूएस की कंपनी 'रिपल लैब्स' द्वारा डेवलप की गई क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency)है।

नेशनल डेस्क: भारत के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का आधिकारिक यूट्यूब चैनल शुक्रवार को हैक हो गया। हैकर्स ने चैनल पर एक क्रिप्टोकरेंसी 'एक्सआरपी' का वीडियो अपलोड कर दिया। एक्सआरपी, यूएस की कंपनी 'रिपल लैब्स' द्वारा डेवलप की गई क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency)है।

सुप्रीम कोर्ट इस यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल संविधानिक मामलों और जनहित याचिकाओं की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए करता है। हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट के चैनल पर कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक महिला प्रशिक्षु डॉक्टर के रेप और मर्डर केस की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की गई थी।

हैकर्स ने लाइव कर दिया वीडियो
हैकर्स ने सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल पर पहले से मौजूद सुनवाई के वीडियो को प्राइवेट कर दिया और एक नया वीडियो लाइव कर दिया, जिसका शीर्षक था: ''ब्रैड गारलिंगहाउस: रिपल ने एसईसी के $2 बिलियन जुर्माने का जवाब दिया! एक्सआरपी प्राइस प्रीडिक्शन'।"

हैकिंग के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई- अधिकारी 
सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि चैनल के साथ क्या हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि हैकिंग के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार सुबह इस समस्या का पता चला और इसे ठीक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की आईटी टीम ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) से मदद मांगी है। हाल के समय में हैकर्स बड़े यूट्यूब चैनलों को निशाना बना रहे हैं। यहां तक कि रिपल कंपनी ने भी अपने सीईओ ब्रैड गारलिंगहाउस के फर्जी अकाउंट को लेकर YouTube पर मुकदमा दायर किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में फैसला लिया था कि संविधान पीठों की सुनवाई को यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। पहली बार 27 सितंबर 2022 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना के रिटायरमेंट वाले दिन सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की गई थी, जिसमें 5 मामलों पर फैसला सुनाया गया था।

 

 

 

 

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