पूर्व डिप्टी सीएम Manish Sisodia की जमानत पर आज फैसला सुनाएगा Supreme Court

Edited By Yaspal,Updated: 09 Aug, 2024 12:31 AM

supreme court will give its decision on manish sisodia s bail today

सुप्रीम कोर्ट दिल्ली की कथित आबकारी नीति घोटाले में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अलग-अलग दर्ज मुकदमों के आरोपी आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर शुक्रवार को अपना फैसला...

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट दिल्ली की कथित आबकारी नीति घोटाले में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अलग-अलग दर्ज मुकदमों के आरोपी आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगा। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ 16 महीने से अधिक समय से जेल में बंद पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी।

केन्द्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के मामले में उन्हें 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आबकारी नीति के मामले से जुड़े धन शोधन के मुकदमे में औपचारिक तौर पर 09 मार्च 2023 को उन्हें गिरफ्तार किया। सिसोदिया ने 28 मार्च को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।

आरोपी सिसोदिया ने अपनी याचिका में कहा था कि वह 16 महीने से हिरासत में हैं। उन्होंने दलील दी थी कि मुकदमा उसी गति से चल रहा है, जिस गति से अक्टूबर 2023 में चल रहा था। शीर्ष अदालत के समक्ष याचिकाकर्ता सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज दोनों मामलों में जमानत की गुहार लगाई है। यह मामला रद्द हो चुकी दिल्ली अबकारी नीति 2021-22 से संबंधित है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आरोपी सिसोदिया को निचली अदालत, दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया था।

शीर्ष अदालत ने सिसोदिया की समीक्षा याचिका और क्यूरेटिव याचिका भी खारिज कर दी थी। याचिकाकर्ता ने निपटाई गई अपनी याचिका को पुनर्जीवित करने के लिए शीर्ष अदालत में नया आवेदन दिया था। विशेष अदालत ने मार्च में पूर्व उप मुख्यमंत्री की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि वह प्रथम द्दष्टया कथित घोटाले के ‘‘सूत्रधार'' हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली सरकार में अपने और सहयोगियों के लिए लगभग 100 करोड़ रुपये की अग्रिम रिश्वत के कथित भुगतान से संबंधित आपराधिक साजिश में ‘‘सबसे महत्वपूर्ण भूमिका'' निभाई थी।

 

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