Edited By Anu Malhotra,Updated: 04 Apr, 2025 02:15 PM
आयकर विभाग ने हाल ही में सोने की खरीदारी को लेकर एक नया नियम लागू किया है। इसके अनुसार, अब अगर कोई व्यक्ति सोना खरीदने के लिए एक निश्चित सीमा से अधिक का लेन-देन करता है, तो उसे जुर्माना भरना पड़ेगा। यह नियम इसलिए लागू किया गया है ताकि काले धन और...
नेशनल डेस्क: आयकर विभाग ने हाल ही में सोने की खरीदारी को लेकर एक नया नियम लागू किया है। इसके अनुसार, अब अगर कोई व्यक्ति सोना खरीदने के लिए एक निश्चित सीमा से अधिक का लेन-देन करता है, तो उसे जुर्माना भरना पड़ेगा। यह नियम इसलिए लागू किया गया है ताकि काले धन और बेनामी लेन-देन को रोका जा सके। यह नियम खासतौर पर उन लोगों के लिए हैं जो 2 लाख रुपये से अधिक का भुगतान नकद में करना चाहते हैं।
सोने की खरीदारी पर नकद सीमा
सरकार ने सोने की नकद खरीदारी पर 2 लाख रुपये की सीमा तय की है। इसके अनुसार, अगर आप सोने की खरीदारी के लिए 2 लाख रुपये से अधिक का भुगतान करते हैं, तो आपको इसे वैध नहीं माना जाएगा। इस सीमा से अधिक का कैश भुगतान करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
कितना जुर्माना लगेगा?
आयकर विभाग का नियम साफ है कि यदि आप किसी ज्वैलर से 2 लाख रुपये से ज्यादा का सोना नकद में खरीदते हैं, तो आपको अपना पैन कार्ड या आधार कार्ड देना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता, तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। यह नियम काले धन की रोकथाम और लेन-देन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बनाया गया है।
ज्वैलर्स को भी माननी होगी जिम्मेदारी
यह नियम सिर्फ ग्राहकों पर ही नहीं, बल्कि ज्वैलर्स पर भी लागू होता है। अगर कोई दुकानदार बिना आईडी प्रूफ के ग्राहक से 2 लाख रुपये से ज्यादा का नकद भुगतान स्वीकार करता है, तो उस पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है।