केंद्र सरकार ने वापस लिया ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024, कहा- चर्चा के बाद फिर तैयार होगा नया ड्राफ्ट

Edited By Yaspal,Updated: 12 Aug, 2024 10:12 PM

the central government withdrew the broadcasting bill 2024

केंद्र सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 वापस ले लिया है। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र की ओर से बताया गया है कि व्यापक विचार विमर्श के बाद नया ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा

नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 वापस ले लिया है। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र की ओर से बताया गया है कि व्यापक विचार विमर्श के बाद नया ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। इसके बाद फिर संसद में पेश किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग (MIB) ने पिछले साल नवंबर में नए ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल का ड्राफ्ट किया था।

विपक्ष ने आरोप लगाया था कि बिल का संशोधित ड्राफ्ट संसद की पटल पर रखे जाने से पहले ही कुछ चुनिंदा हितधारकों के बीच 'गुप्त रूप से' लीक कर दिया गया था। इस बिल के ड्राफ्ट पर पब्लिक कॉमेंट की डेडलाइन 15 जनवरी 2024 थी। इस बिल का दूसरा ड्राफ्ट इस साल जुलाई में तैयार किया गया, जिसे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद के मौजूदा सत्र में प्रस्तावित किया था। डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स और इंडिविजुअल कॉन्टेंट क्रिएटर्स इस बिल का विरोध कर रहे थे।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, 'हम ब्रॉडकास्टिंग सर्विस (रेगुलेशन) बिल के ड्राफ्ट पर काम कर रहे हैं। इस विधेयक के ड्राफ्ट को हितधारकों और आम जनता की टिप्पणियों के लिए 10 नवंबर 2023 को सार्वजनिक डोमेन में रखा गया था। हमें विभिन्न हितधारकों की ओर से अनेक सिफारिशें, टिप्पणियां औा सुझाव प्राप्त हुए थे। मंत्रालय विधेयक के ड्राफ्ट पर हितधारकों के साथ सिलसिलेवार विचार-विमर्श कर रहा है। सुझाव और टिप्पणियों के लिए 15 अक्टूबर, 2024 तक के लिए अतिरिक्त समय प्रदान किया जा रहा है. विस्तृत विचार-विमर्श के बाद बिल का एक नया ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा।

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