Edited By rajesh kumar,Updated: 06 Sep, 2024 08:41 PM
कोलकाता की एक अदालत ने यहां सरकारी अस्पताल में महिला चिकित्सक के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के मुख्य आरोपी संजय रॉय की जमानत याचिका खारिज कर दी और उसे 20 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
नेशनल डेस्क: कोलकाता की एक अदालत ने यहां सरकारी अस्पताल में महिला चिकित्सक के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के मुख्य आरोपी संजय रॉय की जमानत याचिका खारिज कर दी और उसे 20 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मामले से जुड़े वकील अदालत कक्ष में उपस्थित थे, जबकि आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश हुआ। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि जब मामले की सुनवाई शुरू हुई तो रॉय रोने लगा।
आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा
राज्य विधिक सहायता द्वारा नियुक्त रॉय की वकील ने जमानत का अनुरोध किया और कहा कि उनके मुवक्किल को फंसाया गया है। वहीं, 40 मिनट की देरी से अदालत पहुंचे सीबीआई के वकील ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इससे मामले की जांच में बाधा आएगी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने रॉय को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इससे पहले, न्यायाधीश ने सीबीआई के जांच अधिकारी (आईओ) और वकील की अनुपस्थिति को लेकर नाखुशी जताई। केंद्रीय एजेंसी कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर मामले की जांच कर रही है।
तृणमूल कांग्रेस ने सीबीआई जांच पर उठाए सवाल
सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने सीबीआई के वकील के देरी से अदालत पहुंचने पर सवाल उठाया। तृणमूल कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘जांच अधिकारी कहां थे? वकील कहां थे? वे कहीं दिखाई नहीं दिए। यह मामले में सीबीआई की पूरी तरह से उदासीनता है। यह न्यायिक प्रक्रिया को जानबूझकर बाधित करना है, जिसमें सीबीआई अपना कर्तव्य निभाने के बजाय भाजपा की वफादार सहयोगी की भूमिका निभा रही है।'' नौ अगस्त की सुबह पुलिस ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सेमिनार हॉल के अंदर प्रशिक्षु महिला डॉक्टर का शव बरामद किया था। नागरिक स्वयंसेवक रॉय को अपराध में कथित संलिप्तता के लिए अगले दिन कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया था।