3 साल तक बेटी का यौन शोषण करता रहा पिता, मां ने दर्ज करवाई थी शिकायत...कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

Edited By Harman Kaur,Updated: 18 Aug, 2024 03:40 PM

the court sentenced the accused father to 20 years imprisonment

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की एक विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में सौतेले पिता को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

नेशनल डेस्क: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की एक विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में सौतेले पिता को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

शराब के नशे में सौतेली बेटी के साथ की थी क्रूरता
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) देवेश चंद्र त्रिपाठी ने रविवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) पारुल वर्मा की अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। त्रिपाठी ने बताया कि थाना नगर कोतवाली में दी गई शिकायत में एक महिला ने आरोप लगाया कि नौ सितंबर 2019 की रात उसके पति राकेश ने शराब के नशे में दस वर्षीय सौतेली बेटी के साथ क्रूरता की।

तीन वर्ष से बेटी का यौन शोषण कर रहा था पिता
शिकायत के अनुसार, बेटी के चिल्लाने पर उनकी आंख खुल गई और उन्होंने देखा कि उनका पति गैस के पाइप से बेटी का गला दबाकर उसे मारने का प्रयास कर रहा था। इसके बाद बेटी ने उन्हें बताया कि पिता तीन वर्ष से उसका यौन शोषण कर रहा था। त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस ने तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर जांच पूरी करने के बाद अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। एडीजीसी ने बताया कि शनिवार को मामले की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष अदालत ने राकेश को दोषी करार देकर बीस वर्ष कारावास और पचास हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया।










 

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