Breaking




जज ने कहा- रेप के लिए लड़की खुद जिम्मेदार! कोर्ट का फैसला सुनकर सब हैरान, जानें पूरा मामला

Edited By Ashutosh Chaubey,Updated: 10 Apr, 2025 07:59 PM

the judge said the girl herself is responsible for the ra pe

इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहे एक रेप केस की सुनवाई के दौरान ऐसा फैसला सामने आया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। कोर्ट ने आरोपी युवक को जमानत देते हुए यह टिप्पणी की कि पीड़िता ही इस घटना के लिए जिम्मेदार है क्योंकि उसने ही उस परिस्थिति को न्योता दिया...

नेशनल डेस्क: इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहे एक रेप केस की सुनवाई के दौरान ऐसा फैसला सामने आया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। कोर्ट ने आरोपी युवक को जमानत देते हुए यह टिप्पणी की कि पीड़िता ही इस घटना के लिए जिम्मेदार है क्योंकि उसने ही उस परिस्थिति को न्योता दिया था। मामला एक कॉलेज छात्रा से जुड़ा है जिसने नशे की हालत में रेप का आरोप लगाया था। लेकिन कोर्ट ने सबूतों और बयान के आधार पर आरोपी की मंशा को अपराध की श्रेणी में नहीं माना। कोर्ट के इस फैसले ने सोशल मीडिया से लेकर कानूनी गलियारों तक में बहस छेड़ दी है।

आरोपी का पक्ष क्या था?

आरोपी युवक ने कोर्ट में कहा कि दोनों की मुलाकात एक बार में हुई थी, जहां उन्होंने साथ में डांस किया। रात 3 बजे के बाद दोनों एक परिचित के घर गए, जहां उनके बीच शारीरिक संबंध बने। युवक का दावा था कि यह संबंध दोनों की आपसी सहमति से बने थे।

कोर्ट ने किस आधार पर दिया फैसला?

जस्टिस संजय कुमार सिंह की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने युवती के खुद के बयान को आधार बनाते हुए कहा कि वह खुद आराम करने के लिए युवक के साथ गई थी, जिसका मतलब है कि उसने जोखिम खुद उठाया। मेडिकल रिपोर्ट में भी युवती के शरीर पर जबरदस्ती के कोई निशान नहीं पाए गए। कोर्ट ने कहा, "अगर महिला खुद एक अनजान व्यक्ति के साथ रात में उसके घर जाती है तो वह खुद ही अपने साथ ऐसी घटनाओं का खतरा मोल लेती है।" इस आधार पर कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी।

 

 

Let's Play Games

Game 1
Game 2
Game 3
Game 4
Game 5
Game 6
Game 7
Game 8

Related Story

Trending Topics

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!