Edited By Parveen Kumar,Updated: 23 Sep, 2024 07:37 PM
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक आदमी को अपनी विधवा मां के साथ बुरी हरकत करने के लिए उम्रकैद की सजा मिली है। 40 साल का यह बेटा अपनी 58 साल की मां को अपनी पत्नी की तरह रखना चाहता था, जो अपने पिता की मौत के बाद...
नेशनल डेस्क : उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक आदमी को अपनी विधवा मां के साथ बुरी हरकत करने के लिए उम्रकैद की सजा मिली है। 40 साल का यह बेटा अपनी 58 साल की मां को अपनी पत्नी की तरह रखना चाहता था, जो अपने पिता की मौत के बाद अकेली हो गई थीं।
बुलंदशहर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी आबिद को इस अपराध के लिए सजा सुनाई है, और उसे 50,000 रुपये का जुर्माना भी देना होगा। जज वरुण निगम ने यह फैसला सुनाया है, और लोगों ने कोर्ट के इस फैसले पर खुशी जताई है। यह घटना 16 जनवरी 2023 को हुई, जब मां चारा लाने के लिए जंगल गई थी और तभी उसके बेटे ने उसके साथ बुरा काम किया। इसके बाद पीड़िता ने अपने छोटे बेटे को इस घटना के बारे में बताया।
पीड़िता के छोटे बेटे ने बुलंदशहर कोतवाली देहात में अपने भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी आबिद को गिरफ्तार किया। एडीजीसी क्राइम विजय कुमार ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट और पीड़िता के बयान के आधार पर कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा दी है।
पीड़िता ने कोर्ट में बताया कि उसके पति की मौत के बाद उसका बेटा चाहता था कि वह उसके साथ पत्नी की तरह रहे। उसने कई बार अपने बेटे को समझाने की कोशिश की। पुलिस की जांच और सरकारी लीगल टीम की मदद से आरोपी को महज 19 महीनों में सजा दिलाना संभव हो सका।
कोर्ट ने लगाया जुर्माना
मामले में एसपी देहात रोहित मिश्रा ने बताया कि "ऑपरेशन कनविक्शन" के तहत मां के साथ रेप करने वाले बेटे को उम्रकैद की सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस अभियान के तहत बुलंदशहर में लगातार दोषियों को सजा मिल रही है। एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि इस ऑपरेशन के तहत उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सजा बुलंदशहर में सुनाई गई है।
यहां फांसी से लेकर उम्रकैद तक कई अपराधियों को सजा मिली है। यह सब पुलिस की मेहनत और सरकारी लीगल टीम के प्रयासों की वजह से हुआ है। ऐसे मामलों में सजा देने से अपराधियों में डर बढ़ेगा और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने की गुंजाइश नहीं रहेगी।