महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर किया था पति का कत्ल, कोर्ट ने दोनों को सुनाई उम्रकैद की सजा

Edited By Pardeep,Updated: 27 Sep, 2024 10:36 PM

the woman along with her lover murdered her husband

उत्तर प्रदेश में शामली जिले की एक अदालत ने सात वर्ष पुराने हत्या के एक मामले में महिला व उसके प्रेमी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

नेशनल डेस्कः उत्तर प्रदेश में शामली जिले की एक अदालत ने सात वर्ष पुराने हत्या के एक मामले में महिला व उसके प्रेमी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। 

जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने बताया कि 30 सितंबर 2017 को अजरा ने स्थानीय कोतवाली पर मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी पुत्रवधु गुलिस्ता ने अपने प्रेमी अनिल उर्फ काला के साथ मिलकर 28-29 सितंबर 2017 की रात्रि उसके पुत्र वसीम की अवैध सम्बन्धों में बाधक बनने पर गला घोटकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। 

विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(एससी/एसटी विशेष) अवधेश कुमार पाण्डेय की अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने एवं पत्रावलियों के अवलोकन के पश्चात आरोपी गुलिस्ता व अनिल उर्फ काला को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। 

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