जेल में केजरीवाल से आप नेता पाठक की मुलाकात की अनुमति न देने के फैसले में कोई खामी नहीं : अदालत

Edited By Parveen Kumar,Updated: 05 Sep, 2024 12:19 AM

there is no fault in the decision of not allowing pathak to meet kejriwal

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य संदीप पाठक को मिलने न देने के जेल अधिकारियों के फैसले में कोई खामी नहीं है।

नेशनल डेस्क : दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य संदीप पाठक को मिलने न देने के जेल अधिकारियों के फैसले में कोई खामी नहीं है। भविष्य में केजरीवाल से मिलने की अनुमति दिये जाने के अनुरोध पर न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि वह मुलाकात के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिस पर जेल अधीक्षक कानून के दायरे में विचार करेंगे। अदालत ने इसके साथ ही याचिका का निपटारा कर दिया।

अदालत ने पाठक और तिहाड़ जेल अधिकारियों के वकील की दलीलें सुनने के बाद 22 अगस्त को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। जेल अधिकारियों ने पाठक को अप्रैल में दो बार केजरीवाल से मिलने की अनुमति दी थी, लेकिन तीसरी बार उन्हें यह कहते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया था कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद उनके (पाठक) द्वारा दिये गये कुछ बयान जेल नियमों का उल्लंघन करते हैं और ज्यादातर राजनीति से प्रेरित हैं। केजरीवाल कथित आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में तिहाड़ जेल में बंद हैं।

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