Edited By Rohini,Updated: 03 Jan, 2025 12:58 PM
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के बजट में इनकम टैक्स से जुड़े कई अहम बदलाव किए हैं। इन बदलावों का असर 2025 में आपको देखने को मिलेगा खासकर जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करेंगे। कुछ बदलाव पहले ही लागू हो चुके हैं लेकिन कुछ का असर...
नेशनल डेस्क। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के बजट में इनकम टैक्स से जुड़े कई अहम बदलाव किए हैं। इन बदलावों का असर 2025 में आपको देखने को मिलेगा खासकर जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करेंगे। कुछ बदलाव पहले ही लागू हो चुके हैं लेकिन कुछ का असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। इन बदलावों से आपकी कमाई, बचत और टैक्स की गणना पर असर पड़ेगा इसलिए इन बदलावों के बारे में जानकारी होना जरूरी है।
1. टैक्स स्लैब में बदलाव
2024-25 के बजट में वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रेजीम के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव किए हैं। इस बदलाव से अब वेतनभोगी कर्मचारियों को सालाना 17,500 रुपये तक टैक्स बचाने का मौका मिलेगा। हालांकि पुरानी टैक्स रेजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
2. स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ाई गई
नई टैक्स रेजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। पहले यह 50,000 रुपये थी। इसके अलावा फैमिली पेंशन पर मिलने वाली छूट को भी बढ़ाया गया है। अब परिवारिक पेंशन पर सालाना छूट 25,000 रुपये तक मिलेगी जो पहले 15,000 रुपये थी।
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3. नए टीडीएस रेट्स
आम बजट में टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) दरों को कम किया गया है। कई मामलों में टीडीएस दर को 5% से घटाकर 2% या 1% कर दिया गया है। इससे लोगों को टैक्स बचाने का मौका मिलेगा और प्रक्रियाएं भी सरल होंगी।
4. कैपिटल गेन टैक्स की नई दरें
कैपिटल गेन टैक्स के नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) पर टैक्स की दरें बदल गई हैं। इक्विटी और इक्विटी-ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स पर STCG टैक्स को 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। वहीं LTCG पर अब 12.5% टैक्स लगेगा जो पहले अलग-अलग एसेट्स के लिए अलग-अलग था। इसके अलावा इक्विटी के लिए LTCG पर टैक्स छूट को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दिया गया है।
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5. प्रॉपर्टी के सेल पर टीडीएस
अगर आप 50 लाख रुपये या उससे अधिक मूल्य वाली प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते हैं तो आपको अब 1% टीडीएस देना होगा। हालांकि अगर प्रॉपर्टी कई लोगों द्वारा मिलकर खरीदी जा रही हो और किसी एक की हिस्सेदारी 50 लाख रुपये से कम हो तो उस पर टीडीएस नहीं लगेगा।
6. लग्जरी सामान पर टीसीएस
अब 10 लाख रुपये या उससे अधिक कीमत के लग्जरी सामान की खरीदारी पर 1% टीसीएस (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) देना होगा। हालांकि इस पर सरकार ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि इसमें कौन-कौन से उत्पाद शामिल होंगे लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इसमें डिजाइनर हैंडबैग, लग्जरी घड़ियां, डिजायनर होम डेकोर जैसे सामान शामिल हो सकते हैं।
7. टीसीएस क्रेडिट क्लेम को आसान किया गया
नौकरीपेशा लोगों के लिए अब टीसीएस का क्रेडिट क्लेम करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई नाबालिग व्यक्ति टीसीएस का क्लेम करता है तो उसके पेरेंट्स भी उस क्रेडिट का दावा कर सकते हैं। यह बदलाव खासतौर पर उन माता-पिता के लिए फायदेमंद होगा जो विदेश में पढ़ रहे अपने बच्चों की ट्यूशन फीस भरते हैं लेकिन टीसीएस क्रेडिट का दावा नहीं कर पाते।
8. एनपीएस कंट्रीब्यूशन बढ़ा
2024-25 के बजट में कर्मचारियों के लिए एक अच्छा बदलाव किया गया है। अब नियोक्ता कर्मचारियों के नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में योगदान को 10% से बढ़ाकर 14% करेगा। इसका मतलब है कि अब कर्मचारियों की बेसिक सैलरी से 14% की कटौती की जाएगी। इससे कर्मचारियों का रिटायरमेंट कॉर्पस बढ़ेगा और उन्हें कम टैक्स देना होगा।
अंत में बता दें कि इन बदलावों का असर आपकी कमाई, बचत और टैक्स की गणना पर पड़ेगा। अगर आप इनकम टैक्स से जुड़े नए बदलावों के बारे में जानकर सही तरीके से योजना बनाते हैं तो आप टैक्स बचा सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए इन बदलावों को समझना और सही तरीके से लागू करना बहुत जरूरी है।