सोलर कूकर पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगाने को मंजूरी, GST काउंसिल की बैठक में लिए गए ये बड़े फैसले

Edited By rajesh kumar,Updated: 23 Jun, 2024 08:56 AM

these big decisions were taken in the gst council meeting

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की 53वीं मीटिंग शनिवार को संपन्न हुई। इस बैठक में सोलर कूकर पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगाने को मंजूरी दे दी गई है। इस मीटिंग के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी दी।

नेशनल डेस्क: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की 53वीं मीटिंग शनिवार को संपन्न हुई। इस बैठक में सोलर कूकर पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगाने को मंजूरी दे दी गई है। इस मीटिंग के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी दी और अहम फैसलों के बारे में बताया। 

देश में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लागू
वहीं, जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी किए गए डिमांड नोटिस के लिए ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा फेक इनवॉइस पर रोक लगाने के लिए चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लागू किया जाएगा।   

फेक इनवॉइस पर लगेगी लगाम
GST काउंसिल की बैठक में फेक इनवॉइस पर रोक लगाने के लिए बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम लागू किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2017-18, 2018-19, 2019-20 के लिए डिमांड नोटिस पर ब्याज और जुर्माना दोनों माफ कर दिया जाएगा। यह उन्हीं का माफ होगा, जो 31 मार्च 2025 तक टैक्स का भुगतान करते हैं। 

दूध के डिब्बों पर 12% GST
परिषद ने सभी दूध के डिब्बों पर 12 प्रतिशत की एक समान दर निर्धारित करने की सिफारिश की है। इसका मतलब है कि दूध की पैकिेंग के लिए एल्युमीनियम, स्टील और लोहा जो भी चीज का उपयोग में हो, उस पर इसी दर से जीएसटी का भुगतान होगा। परिषद ने सभी कार्टन बॉक्स और केस पर 12 प्रतिशत की एक समान जीएसटी दर निर्धारित करने की भी सिफारिश की है।

जुर्माना माफ करने की सिफारिश की
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में यहां हुयी जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक में ये सिफारिश किये गये। बैठक के बाद सीतारमण ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘ आज 53वीं जीएसटी परिषद की बैठक में व्यापार सुविधा, अनुपालन बोझ को कम करने और अनुपालन में आसानी के मामले में करदाताओं को राहत देने के लिए कई फैसले लिए गए हैं। इससे व्यापारियों, एमएसएमई और करदाताओं को लाभ होगा। आज जीएसटी परिषद ने धोखाधड़ी, दमन या गलत बयानी से जुड़े मामलों सहित जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी किए गए डिमांड नोटिस के लिए ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की है। 

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