2026 में टैक्सपेयर को मिली राहत :12 लाख तक टैक्‍स छूट, न्‍यू स्‍लैब से TDS तक... देशभर में लागू हुए ये नए नियम

Edited By Radhika,Updated: 01 Apr, 2025 11:17 AM

these new rules came into effect across the country from april 1

1 अप्रैल से देश में नए वित्तीय वर्ष 2026 की शुरुआत आज से हो रही है। इसके साथ ही देश में कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव किए गए हैं। बजट में किए गए ऐलान के कारण अब टैक्स स्लैब, टीडीएस, स्टैंडर्ड डिडक्शन, और अन्य क्षेत्रों में सुधार किया गया है, जिससे...

नेशनल डेस्क: 1 अप्रैल से देश में नए वित्तीय वर्ष 2026 की शुरुआत आज से हो रही है। इसके साथ ही देश में कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव किए गए हैं। बजट में किए गए ऐलान के कारण अब टैक्स स्लैब, टीडीएस, स्टैंडर्ड डिडक्शन, और अन्य क्षेत्रों में सुधार किया गया है, जिससे आम नागरिकों को राहत मिल सकती है।

12 लाख रुपये तक टैक्स छूट-
अब 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर टैक्स नहीं देना होगा। पहले 7 लाख रुपये की आय तक छूट थी, अब इसे बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया गया है। इससे 12 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को 80 हजार रुपये तक का टैक्स भुगतान नहीं करना पड़ेगा। हालांकि, आयकर रिटर्न फाइल करना अनिवार्य होगा।

नए टैक्स स्लैब-
नई आयकर व्यवस्था में टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। अब 7 स्लैब हैं, जो 0 से लेकर 24 लाख रुपये और उससे अधिक तक के आय समूहों के लिए निर्धारित किए गए हैं। 0 से 4 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जबकि 4 लाख रुपये से 24 लाख रुपये तक की आय पर क्रमशः 5% से 30% तक टैक्स लगाया जाएगा।

स्टैंडर्ड डिडक्शन-
अब सैलरी पाने वाले टैक्सपेयर को 75,000 रुपये तक की छूट मिल सकेगी। इसके साथ ही, 12 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्ति को कुल 12.75 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिल सकती है।

टीडीएस और टीसीएस में बदलाव-
टीडीएस की सीमा सीनियर सिटीजन के लिए बैंक ब्याज पर 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये की गई है। वहीं, अन्य व्यक्तियों के लिए यह सीमा 50,000 रुपये तक बढ़ाई गई है। डिविडेंड आय पर टीडीएस की सीमा दोगुनी कर दी गई है और इसे 10,000 रुपये तक किया गया है।

टीसीएस पर बदलाव-
विदेश में पैसे भेजने के लिए टीसीएस की सीमा अब 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है। इसके अलावा, 50 लाख रुपये से ज्यादा की बिक्री पर 0.1% टीसीएस काटने की आवश्यकता नहीं होगी।

अपडेटेड टैक्स रिटर्न -
अब टैक्सपेयर को अपडेटेड टैक्स रिटर्न (ITR-U) दाखिल करने के लिए 12 महीने से बढ़ाकर 48 महीने का समय मिलेगा। इससे लोगों को बिना जुर्माना भरे अपने टैक्स दायित्वों का पालन करने के लिए अधिक समय मिलेगा।

स्टार्ट-अप्स के लिए 100% टैक्स छूट-
1 अप्रैल 2030 से पहले स्थापित स्टार्ट-अप्स को पहले तीन वर्षों के लिए मुनाफे पर 100% टैक्स छूट मिल सकेगी, जो भारतीय उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम है।

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