बंबई हाईकोर्ट ने केंद्र और उद्धव सरकार से पूछा-जिनके पास कोई ID नहीं, वो कैसे लगवाएं कोरोना टीका

Edited By Seema Sharma,Updated: 09 Jun, 2021 04:03 PM

those who do not have any id how to get corona vaccine bombay hc

बंबई हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार से जानना चाहा कि कोरोना वैक्सीन के लिए निर्धारित सात पहचान पत्रों में से अगर किसी व्यक्ति के पास एक भी नहीं है तो केंद्र की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के बारे में ऐसे लोगों को अवगत कराने...

नेशनल डेस्क: बंबई हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार से जानना चाहा कि कोरोना वैक्सीन के लिए निर्धारित सात पहचान पत्रों में से अगर किसी व्यक्ति के पास एक भी नहीं है तो केंद्र की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के बारे में ऐसे लोगों को अवगत कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जी एस कुलकर्णी ने केंद्र को यह भी बताने के लिए कहा कि उसके टीकाकरण अभियान के तहत मानसिक रूप से अस्वस्थ लोग, जिनका कोई कानूनी अभिभावक नहीं है, को टीका लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, क्योंकि ऐसे लोग टीका लगवाने के लिए सोच-समझकर रजामंदी देने की स्थिति में नहीं होते हैं।

 

पीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कोविड रोधी टीकों तक नागरिकों की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने, कोविन पोर्टल के कार्य करने के तरीके में सुधार समेत अन्य मुद्दे उठाए गए थे। याचिकाकर्त्ताओं ने पीठ को सूचित किया कि सरकार ने कोविन पोर्टल पर टीकाकरण की खातिर पंजीयन करने के लिए सात मान्यता प्राप्त पहचान-पत्रों को निर्धारित किया है जिनमें आधार कार्ड और पैन कार्ड भी शामिल है। उन्होंने कहा कि हालांकि केंद्र सरकार ने ऐसे लोगों के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है जिनके पास इनमें से कोई भी पहचान-पत्र नहीं है और ऐसे व्यक्तियों की पहचान करने की जिम्मेदारी तथा उनका टीकाकरण सुनिश्चित करने का जिम्मा राज्य एवं जिला स्तर के अधिकारियों को सौंपा गया है। लेकिन इन एसओपी की जानकारी हर व्यक्ति को नहीं है।

 

इस पर अदालत ने कहा कि सरकार को टीकों को लेकर जागरूकता और बढ़ानी चाहिए तथा इसके विभिन्न एसओपी के बारे में भी जानकारी देनी चाहिए। उसने कहा, ‘‘टीकाकरण के महत्व से ग्रामीण आबादी को अवगत करवाने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं? टीके के महत्व का संदेश देश के कोने-कोने में पहुंचना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार को टीकाकरण से मिलने वाले लाभों का व्यापक प्रचार प्रसार करना चाहिए। अदालत ने राज्य सरकार की वकील गीता शास्त्री और एएसजी सिंह को निर्देश दिया कि 17 जून को मामले की सुनवाई होने पर उसे इस बारे में उठाये गये कदमों की जानकारी दी जाए। 

Related Story

Trending Topics

Afghanistan

134/10

20.0

India

181/8

20.0

India win by 47 runs

RR 6.70
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!