Edited By Parminder Kaur,Updated: 07 Oct, 2024 05:37 PM
गुजरात के वड़ोदरा शहर में 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोप में तीन मजदूरों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। आरोपियों को 1,100 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का विश्लेषण करते हुए अपराध किए जाने के 48 घंटों के भीतर गिरफ्तार...
नेशनल डेस्क. गुजरात के वड़ोदरा शहर में 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोप में तीन मजदूरों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। आरोपियों को 1,100 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का विश्लेषण करते हुए अपराध किए जाने के 48 घंटों के भीतर गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी के साथ मोटरसाइकिल पर अपराध स्थल पर आए दो अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है।
पुलिस ने बताया कि आरोपी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और 10 साल पहले वड़ोदरा में आकर बस गए थे। उनकी पहचान मुन्ना वंजारा (27), मुमताज वंजारा (36) और शाहरुख वंजारा (36) के रूप में हुई है। आरोपी वड़ोदरा शहर में निर्माण कार्य में लगे थे। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार की रात को नवरात्रि गरबा आयोजन के लिए जब बड़ी संख्या में लोग पंडालों में जा रहे थे तो देर रात तीनों ने शहर के बाहरी इलाके में एक सुनसान जगह पर किशोरी और उसके पुरूष मित्र को रोक लिया। इसके बाद किशोरी के साथ बलात्कार किया गया।
पुलिस के अनुसार, दो मोटरसाइकिलों पर सवार पांच लोग किशोरी और उसके दोस्त के पास पहुंचे। उनमें से दो लोग मौके से भाग गए, जबकि तीन अन्य ने अपराध किया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की और तलाश शुरू कर दी। इस घटना से बड़े पैमाने पर हंगामा हुआ और नवरात्रि उत्सव मनाने के लिए रात के समय बाहर जाने वालीं महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठे।
अपराध शाखा ने बताया कि पुलिस ने मुन्ना को तंदलजा इलाके में उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ के बाद पुलिस को मुमताज और शाहरुख का पता लगा। उप्र के गोंडा का रहने वाला मुन्ना अपनी गर्भवती पत्नी के साथ वडोदरा के तंदलजा इलाके में रहता है। मुमताज और शाहरुख मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले के रहने वाले हैं और दोनों शादीशुदा हैं। पुलिस ने बताया कि मुमताज पर पहले उसकी पत्नी की शिकायत पर दहेज उत्पीड़न और क्रूरता के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 70(2) (18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म), 309 (4) (डकैती के दौरान चोट पहुंचाना), 351 (3) (आपराधिक धमकी), 65 (1), 54 (अपराध के समय उकसाने वाले की उपस्थिति) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।