Edited By Ashutosh Chaubey,Updated: 05 Feb, 2025 09:30 AM
पश्चिम बंगाल सरकार अब सार्वजनिक स्थानों पर गुटखा, तंबाकू या पान मसाला चबाकर थूकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रही है। इसके लिए एक नया विधेयक तैयार किया जा रहा है, जिसमें ऐसे लोगों पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान होगा। राज्य कैबिनेट की...
नेशनल डेस्क: पश्चिम बंगाल सरकार अब सार्वजनिक स्थानों पर गुटखा, तंबाकू या पान मसाला चबाकर थूकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रही है। इसके लिए एक नया विधेयक तैयार किया जा रहा है, जिसमें ऐसे लोगों पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान होगा। राज्य कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा हुई, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सार्वजनिक स्थानों की गंदगी पर नाराजगी जताई। इस साल 10 फरवरी से शुरू हो रहे राज्य विधानसभा के बजट सत्र में यह विधेयक पेश किया जाएगा। यदि यह विधेयक पारित हो जाता है, तो पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक स्थानों पर पान मसाला या गुटखा खाकर थूकने वालों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
जुर्माने की राशि में होगी भारी बढ़ोतरी
वर्तमान में पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर अधिकतम 200 रुपये का जुर्माना लगता है, जो 2003 में लागू हुए अधिनियम के तहत तय किया गया था। लेकिन अब सरकार इसे कम से कम पांच गुना बढ़ाने की योजना बना रही है। संभावित तौर पर जुर्माना 1,000 रुपये प्रति उल्लंघन हो सकता है, हालांकि अंतिम राशि बजट सत्र में तय की जाएगी।
दीवारों और फुटपाथों को गंदा करने वालों पर खास नजर
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कैबिनेट बैठक में इस बात पर खास नाराजगी जताई कि लोग नई पेंट की गई दीवारों और सार्वजनिक स्थानों को गुटखे और पान की पीक से खराब कर देते हैं। उन्होंने कहा कि इससे राज्य सरकार के सौंदर्यीकरण अभियान पर बुरा असर पड़ता है।
राज्य सरकार की सख्त चेतावनी
राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि अब सार्वजनिक स्थानों को गंदा करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जल्द ही सख्त कानून लागू किया जाएगा और इसे प्रभावी तरीके से लागू कराने के लिए अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए जाएंगे।