Edited By Parveen Kumar,Updated: 28 Mar, 2025 11:41 PM

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को संसद में कहा कि टिकट काउंटर से खरीदे गए टिकट को आईआरसीटीसी वेबसाइट या पूछताछ नंबर 139 के माध्यम से ऑनलाइन रद्द कराया जा सकता है, लेकिन राशि प्राप्त करने के लिए रेलवे आरक्षण केंद्र जाना होगा।
नेशनल डेस्क : रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को संसद में कहा कि टिकट काउंटर से खरीदे गए टिकट को आईआरसीटीसी वेबसाइट या पूछताछ नंबर 139 के माध्यम से ऑनलाइन रद्द कराया जा सकता है, लेकिन राशि प्राप्त करने के लिए रेलवे आरक्षण केंद्र जाना होगा। भाजपा सांसद मेधा विश्राम कुलकर्णी ने सवाल किया था कि क्या टिकट रद्द कराने के लिए ट्रेन के प्रस्थान से पहले स्टेशन जाने की आवश्यकता है।
वैष्णव ने इस सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा में कहा कि रेलवे यात्री (टिकट रद्द करना और किराया वापसी) नियम 2015 में निर्धारित समय सीमा के अनुसार पीआरएस काउंटर (रेलवे आरक्षण केंद्र) से लिए गए प्रतीक्षा सूची वाले टिकट को सौंपने पर आरक्षण काउंटर पर टिकट को रद्द कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि, सामान्य परिस्थितियों में, पीआरएस काउंटर टिकट को रेलवे यात्री (टिकट रद्द करना और किराया वापसी) नियम 2015 के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर आईआरसीटीसी वेबसाइट या 139 के माध्यम से ऑनलाइन भी रद्द किया जा सकता है और आरक्षण काउंटरों के मूल पीआरएस काउंटर पर टिकट जमा कर रिफंड राशि ली जा सकती है।''