UAE में प्रवासियों के लिए खुशखबरी: 55 साल और उससे ऊपर के लिए 5 साल का निवास वीजा!

Edited By Anu Malhotra,Updated: 20 Dec, 2024 04:28 PM

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संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने सेवानिवृत्त निवासियों के लिए नए नियमों की घोषणा की है। फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी, सिटिज़नशिप, कस्टम्स और पोर्ट सिक्योरिटी (ICP) के अनुसार, 55 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सेवानिवृत्त प्रवासियों को अब 5 साल का निवास वीजा...

अबू धाबी: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने रिटायर निवासियों के लिए नए नियमों की घोषणा की है। फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी, सिटिज़नशिप, कस्टम्स और पोर्ट सिक्योरिटी (ICP) के अनुसार, 55 वर्ष या उससे अधिक उम्र के रिटायर प्रवासियों को अब 5 साल का निवास वीजा मिलेगा। इसका मतलब है कि अब ऐसे लोग UAE में 5 साल तक रह सकते हैं।

वीजा के लिए पात्रता मानदंड:

इस वीजा के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:

  1. आवेदनकर्ता ने UAE के भीतर या बाहर कम से कम 15 साल तक काम किया हो।
  2. व्यक्ति के पास कम से कम 1 मिलियन दिरहम मूल्य की संपत्ति हो, या उनके पास कम से कम 1 मिलियन दिरहम की बचत हो, या उनकी मासिक आय कम से कम 20,000 दिरहम हो (या दुबई में 15,000 दिरहम)।
  3. पिछले 6 महीनों का बैंक स्टेटमेंट भी आवश्यक होगा।

यह निवास वीजा 5 वर्षों के लिए वैध होगा और यदि आवेदनकर्ता इन शर्तों को पूरा करते रहते हैं, तो इसे नवीनीकरण के लिए आवेदन किया जा सकता है।

आवेदन प्रक्रिया:

ICP ने रिटायर निवासियों के लिए निवास परमिट और UAE ID कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया के चरणों को स्पष्ट किया है। यह प्रक्रिया उनके आधिकारिक वेबसाइट और UAEICP स्मार्ट एप्लिकेशन के माध्यम से की जा सकती है।

आवेदन प्रक्रिया में निम्नलिखित कदम शामिल हैं:

  1. UAE पास का उपयोग करके लॉग इन करें।
  2. UAE ID और निवास सेवाओं का चयन करें।
  3. पुनः प्राप्त डेटा की समीक्षा करें, उसे अपडेट करें, और आवश्यक शुल्क का भुगतान करें।
  4. आईडी कार्ड को अनुमोदित डिलीवरी कंपनियों के माध्यम से प्राप्त करें।

दुबई के लिए विशेष नियम:

संघीय नियमों के अलावा, दुबई ने रिटायर व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत विदेशी नागरिक, उनके जीवनसाथी और आश्रितों को एक नवीनीकरण योग्य 5 वर्षीय निवास वीजा प्राप्त करने का मौका मिलता है, यदि सेवानिवृत्त व्यक्ति निम्नलिखित वित्तीय शर्तों को पूरा करते हैं।

प्राथमिक शर्तें:

  1. रिटायर व्यक्ति की आय कम से कम 1,80,000 दिरहम वार्षिक हो या 15,000 दिरहम मासिक हो।
  2. 3 वर्षों के लिए 1 मिलियन दिरहम का फिक्स्ड डिपॉजिट बचत हो।
  3. 1 मिलियन दिरहम मूल्य की एक संपत्ति में निवेश हो।
  4. विकल्प 2 और 3 का संयोजन, जिसमें 3 वर्षों के लिए 5,00,000 दिरहम का फिक्स्ड डिपॉजिट और 5,00,000 दिरहम की संपत्ति हो।

यह पहल रिटायर व्यक्तियों को UAE में बसने के लिए अधिक लचीलापन और सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है, ताकि वे अपनी रिटायर के बाद के वर्षों को आराम से और सुरक्षित रूप से UAE में बिता सकें।

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