Edited By Rohini Oberoi,Updated: 26 Jan, 2025 02:21 PM
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) 27 जनवरी से लागू हो जाएगी। यह तारीख खास है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देहरादून आने से ठीक एक दिन पहले यह कानून लागू होगा। इसी दिन UCC पोर्टल भी शुरू किया जाएगा जिससे लोग ऑनलाइन इसके बारे में जानकारी...
नेशनल डेस्क। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) 27 जनवरी से लागू हो जाएगी। यह तारीख खास है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देहरादून आने से ठीक एक दिन पहले यह कानून लागू होगा। इसी दिन UCC पोर्टल भी शुरू किया जाएगा जिससे लोग ऑनलाइन इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि आगामी सोमवार 27 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में अपराह्न साढ़े 12 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस दौरान वे UCC उत्तराखंड-2024 को लागू करने के लिए नियमावली और पोर्टल का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही पोर्टल आम लोगों के लिए खुल जाएगा।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा जहां समान नागरिक संहिता लागू होगी। उन्होंने बताया कि इस कानून को लागू करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं जिसमें नियमावली की मंजूरी और अधिकारियों का प्रशिक्षण शामिल है। उनका कहना था कि UCC से समाज में समानता आएगी और सभी नागरिकों को समान अधिकार और जिम्मेदारियां मिलेंगी।
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वहीं मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा कि UCC प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस प्रयास का हिस्सा है जिसमें वे देश को एक संगठित, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। UCC के तहत जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव करने वाले नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एकरूपता लाने की कोशिश की गई है।
उत्तराखंड में UCC लागू करना 2022 के विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) का बड़ा वादा था। मार्च में फिर से सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में UCC के प्रस्ताव को मंजूरी दी और मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया।
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इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 27 मई 2022 को विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। समिति ने डेढ़ साल की मेहनत के बाद अपनी रिपोर्ट 2 फरवरी 2024 को राज्य सरकार को सौंप दी जिसके आधार पर मार्च 2024 में UCC विधेयक राज्य विधानसभा से पारित किया गया और 12 मार्च 2024 को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हुई।