Salary Hike: इन सरकारी-प्राइवेट कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 1 अप्रैल से ही मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी

Edited By Anu Malhotra,Updated: 31 Mar, 2025 11:35 AM

union budget 2025 26 cental employees salary increase

केंद्रीय बजट 2025-26 में किए गए कई अहम ऐलानों के बाद 1 अप्रैल से कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी में बढ़ोतरी और टैक्स छूट का लाभ मिलेगा। अब ₹12 लाख तक की सालाना आय वाले कर्मचारी टैक्स से मुक्त होंगे, जबकि पहले यह सीमा ₹27 लाख थी। इसके साथ ही ₹7-12...

नेशनल डेस्क: केंद्रीय बजट 2025-26 में किए गए कई अहम ऐलानों के बाद 1 अप्रैल से कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी में बढ़ोतरी और टैक्स छूट का लाभ मिलेगा। अब ₹12 लाख तक की सालाना आय वाले कर्मचारी टैक्स से मुक्त होंगे, जबकि पहले यह सीमा ₹27 लाख थी। इसके साथ ही ₹7-12 लाख की आय वाले सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों को टीडीएस में राहत मिलेगी, जिससे उन्हें अधिक सैलरी मिलेगी।

स्टैंडर्ड डिडक्शन से फायदा
इसके अलावा, कर्मचारियों को मिलने वाली ₹75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट के साथ इनकम टैक्स में छूट बढ़कर ₹12.75 लाख हो जाएगी। हालांकि, कैपिटल गेन पर अलग से टैक्स लगाया जाएगा। नई टैक्स रिजीम के तहत आयकर की दरें धीरे-धीरे बढ़ेंगी, और 24 लाख रुपये से अधिक आय पर 30% तक टैक्स लगेगा।

नई टैक्स स्लैब 
-नई टैक्स प्रणाली में ₹4 लाख तक की आय पर टैक्स की कोई दर नहीं होगी। 
-₹4 लाख से ₹8 लाख तक की आय पर 5% टैक्स लगेगा। 
-आय बढ़ने के साथ टैक्स की दरें भी बढ़ेंगी, जो ₹24 लाख के बाद 30% तक पहुंच जाएंगी। 
इसके अलावा, सरकार ने सेक्शन 87A के तहत टैक्स छूट को ₹25,000 से बढ़ाकर ₹60,000 कर दिया है, जिससे नई टैक्स प्रणाली के तहत ₹12 लाख तक की आय टैक्स-फ्री हो जाएगी।

अन्य राहतें
बैंक जमा पर टीडीएस कटौती की सीमा को ₹40,000 से बढ़ाकर ₹50,000 कर दिया गया है, यानी अब ₹50,000 तक के ब्याज पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। इसके अलावा, नियोक्ता द्वारा दिए गए लाभ और भत्ते अब कर योग्य नहीं होंगे, और विदेश में चिकित्सा उपचार का खर्च भी कर मुक्त होगा।

कर फाइलिंग में राहत
टेक्सपेयर्स को अब अपनी कर फाइलिंग में त्रुटियों को सुधारने के लिए चार साल का समय मिलेगा, जिससे गलतियां सुधारना और भी आसान होगा। इसके अलावा, माता-पिता के लिए एक नया टैक्स-बचत विकल्प भी पेश किया गया है, जिसके तहत वे अपने बच्चों के एनपीएस खाते में योगदान करने पर अतिरिक्त ₹50,000 की कटौती का दावा कर सकते हैं।

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