Edited By Seema Sharma,Updated: 11 Jun, 2020 10:13 AM
केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए देश को लॉकडाउन से बाहर निकालने के लिए अनलॉक लागू किया है। 8 जून से देश के कई राज्यों में धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्त्रां आदि खोले गए। भले ही देश अब अनलॉक हो रहा है लेकिन इसके लिए सरकार...
नेशनल डेस्कः केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए देश को लॉकडाउन से बाहर निकालने के लिए अनलॉक लागू किया है। 8 जून से देश के कई राज्यों में धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्त्रां आदि खोले गए। भले ही देश अब अनलॉक हो रहा है लेकिन इसके लिए सरकार ने कुछ नियम तय किए हैं। अगर किसी ने इन नियमों को तोड़ा तो उनके भारी जुर्माना तो भरना पड़ेगा, साथ ही 2 साल तक की जेल भी हो सकती है।
सरकार ने घर से बाहर निकलने पर मास्क न पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखने, पार्टी का आयोजन करने और गाड़ी में तय संख्या से ज्यादा लोगों के बैठाने पर जुर्माना रखा हैं। मास्क पहने बिना घर से बाहर आने पर एक हजार रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। दिल्ली-एनसीआर में अलग-अलग जगहों पर मास्क न पहहने पर 100 से लेकर 1000 रुपए तक का जुर्माना है।
ये नियम और जुर्माना
कोरोना काल में अगर लोग जहां-तहां थूकते हुए पाए गए तो यह बड़ी गलती साबित हो सकती है। दरअसल थूक से कोरोना फैलने का खतरा ज्यादा है। कहीं किसी को थूकते हुए पाया गया तो उस पर 1000रुपए तक का जुर्माना है। इतना ही नहीं अगर अगर आपकी वजह से इंफेक्शन फैलता है तो 2 साल तक की जेल हो सकती है। अनलॉक के अन्य नियमों को तोड़ने पर आईपीसी के सेक्शन 188 के तहत 6 महीने की जेल और 1000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ऐसे से घर से बाहर निकलते समय अब आपको सजग रहना होगा कि सरकार के नियमों का पालन करना है वर्ना आप मुसीबत में फंस सकते हैं।