Unified Pension Scheme: 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी UPS, 10000 रुपये मंथली मिलेगी पेंशन

Edited By Ashutosh Chaubey,Updated: 20 Feb, 2025 06:28 PM

ups will be implemented from 1 april 2025

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई और प्रभावशाली योजना की घोषणा की है, जिसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) कहा जाएगा। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। सरकार का उद्देश्य इस योजना के तहत...

नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई और प्रभावशाली योजना की घोषणा की है, जिसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) कहा जाएगा। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। सरकार का उद्देश्य इस योजना के तहत कर्मचारियों को एक सुरक्षित और स्थिर पेंशन सेवा प्रदान करना है। इस योजना का लाभ सभी सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी शामिल हैं।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह कर्मचारियों को एक निश्चित मासिक पेंशन प्रदान करेगी, जो उनके रिटायरमेंट के बाद उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की मुख्य विशेषताएँ:

1. पेंशन और लाभ:

  • रिटायरमेंट के समय: यदि कर्मचारी ने 25 साल की सर्विस पूरी की है, तो वह अपनी अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में प्राप्त करेगा।
  • 10 से 25 साल की सर्विस: अगर कर्मचारी ने 10 से 25 साल की सेवा दी है, तो उन्हें कम से कम 10,000 रुपये की मंथली पेंशन मिलेगी।
  • स्वैच्छिक रिटायरमेंट: जो कर्मचारी स्वैच्छिक रिटायरमेंट लेते हैं और 25 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं, उन्हें यह पेंशन उसी उम्र से मिलने लगेगी, जिस उम्र में वे सामान्य रिटायरमेंट लेते।

2. पारिवारिक पेंशन:

यदि पेंशन धारक का निधन हो जाता है, तो उनके परिवार को पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा, जिससे परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी।

3. महंगाई राहत:

  • पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन को महंगाई राहत (Dearness Relief) से जोड़ा जाएगा, जिससे महंगाई का प्रभाव पेंशन पर नहीं पड़ेगा।

4. ग्रेच्युटी और अतिरिक्त अमाउंट:

  • रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के अलावा एक अतिरिक्त अमाउंट भी मिलेगा। यह अमाउंट हर छह महीने की सेवा पर कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 1/10वां हिस्सा होगा। इस अमाउंट का पेंशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

5. पेंशन फंड और योगदान:

  • व्यक्तिगत कोर्पस (Individual Corpus): इसमें कर्मचारी और केंद्र सरकार का बराबर योगदान होगा।
  • पूल कोर्पस (Pool Corpus): इसमें सरकार अतिरिक्त योगदान देगी। कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (DA) का 10% योगदान देना होगा, जिसे सरकार समान अनुपात में जमा करेगी। इसके अलावा, सरकार अतिरिक्त 8.5% योगदान पूल कोष में देगी।

6. निवेश के ऑप्शन:

कर्मचारियों को अपने पर्सनल कोष के लिए निवेश ऑप्शन चुनने की स्वतंत्रता होगी। अगर कर्मचारी कोई ऑप्शन नहीं चुनते हैं, तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) की तय डिफॉल्ट निवेश योजना लागू होगी।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम का उद्देश्य:

सरकार ने यह कदम कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था को सुरक्षित और स्थिर बनाने के लिए उठाया है। अब कर्मचारियों को यह चिंता नहीं रहेगी कि उनके रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन कितनी होगी। इस योजना के माध्यम से कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और वे महंगाई से भी प्रभावित नहीं होंगे।

इस योजना के तहत कर्मचारी को एक निश्चित पेंशन मिलेगी और परिवार के सदस्य को पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा यदि पेंशन धारक का निधन हो जाता है। साथ ही, कर्मचारियों को हर छह महीने में एक अतिरिक्त अमाउंट भी मिलेगा, जिससे उनकी रिटायरमेंट के समय की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।

 

 

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