VI की बढ़ी मुश्किलें, 15.19 करोड़ रुपये GST और 1.51 करोड़ रुपये जुर्माना देने का आदेश

Edited By Parveen Kumar,Updated: 28 Aug, 2024 11:04 PM

vodafone idea asked to pay rs 15 19 cr gst penalty of rs 1 51 cr

जीएसटी विभाग ने गलत ढंग से इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने के मामले में दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (वीआईएल) को 15.19 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। कंपनी पर 1.51 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

नेशनल डेस्क : जीएसटी विभाग ने गलत ढंग से इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने के मामले में दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (वीआईएल) को 15.19 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। कंपनी पर 1.51 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

वोडाफोन आइडिया ने बुधवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि पटना स्थित जीएसटी कार्यालय ने उस पर यह जुर्माना वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 में पात्र नहीं होने के बाद भी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का फायदा उठाने के लिए लगाया है। वीआईएल ने कहा कि वह इस आदेश से सहमत नहीं है और इस पर समुचित कानूनी कार्यवाही करेगी।

कंपनी ने कहा कि पटना में सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के संयुक्त आयुक्त ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत एक आदेश पारित किया, जिसमें 1,51,92,035 रुपये जुर्माना और देय ब्याज के साथ 15,19,20,351 रुपये की मांग की गई। कंपनी को 28 अगस्त को एक आदेश मिला जिसमें “वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए अयोग्य इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने” का आरोप लगाया गया है। कंपनी ने कहा, “अधिकतम वित्तीय प्रभाव कर मांग, ब्याज और लगाए गए जुर्माने की सीमा तक है। कंपनी आदेश से सहमत नहीं है और उचित कार्यवाही करेगी।”

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