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PM मोदी ने वक्फ बिल पर दी प्रतिक्रिया, कहा - 'हाशिये पर रहे लोगों को मिलेगी मदद'

Edited By Rohini Oberoi,Updated: 04 Apr, 2025 12:45 PM

wakf bill will give a new dimension to social justice pm modi

संसद से वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी ने कहा कि वक्फ (संशोधन) विधेयक और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक का संसद के दोनों सदनों से पारित होना सामाजिक-आर्थिक न्याय,...

नेशनल डेस्क। संसद से वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी ने कहा कि वक्फ (संशोधन) विधेयक और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक का संसद के दोनों सदनों से पारित होना सामाजिक-आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से विशेष रूप से उन लोगों को मदद मिलेगी जो लंबे समय से हाशिये पर रहे हैं और जिन्हें आवाज और अवसर से वंचित रखा गया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा, "दशकों से वक्फ व्यवस्था पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी का प्रतीक रही है। इससे खासकर मुस्लिम महिलाओं, गरीब मुसलमानों और पसमांदा मुसलमानों को नुकसान हुआ। अब जो कानून संसद ने पारित किया है वह पारदर्शिता को बढ़ावा देगा और लोगों के अधिकारों की रक्षा करेगा।"

उन्होंने आगे कहा, "अब हम एक ऐसे दौर में प्रवेश करेंगे जहां वक्फ का ढांचा ज्यादा आधुनिक और सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशील होगा। हम प्रत्येक नागरिक की गरिमा को प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसी तरह हम एक मजबूत, समावेशी और दयालु भारत का निर्माण कर सकते हैं।"

 

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राज्यसभा ने किया विधेयक पारित

इससे पहले 3 अप्रैल को राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक यानी यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डवलपमेंट (उम्मीद) पर 13 घंटे लंबी चर्चा हुई। इसके बाद देर रात 2:30 बजे उच्च सदन ने इस पर अपनी मुहर लगाई। लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी विपक्ष के सभी संशोधन प्रस्तावों को ध्वनिमत से खारिज कर दिया गया।

लोकसभा से मिली थी मंजूरी

2 अप्रैल को लोकसभा में भी वक्फ संशोधन विधेयक को बहुमत से पारित किया गया था। इस विधेयक के पक्ष में 288 और विरोध में 232 वोट पड़े थे। लोकसभा में इस पर 12 घंटे से ज्यादा समय तक चर्चा हुई थी। अब यह विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून का रूप ले लेगा।

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