"जल संशोधन अधिनियम, 2024" प्रस्ताव पारित

Edited By Archna Sethi,Updated: 28 Mar, 2025 07:35 PM

water amendment act 2024 proposal passed

"जल संशोधन अधिनियम, 2024" प्रस्ताव पंजाब विधानसभा द्वारा पारित


चंडीगढ़, 28 मार्च:(अर्चना सेठी) पंजाब के संसदीय मामलों के मंत्री डॉ. रवजोत सिंह द्वारा आज प्रस्तुत "जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024" को अपनाने संबंधी प्रस्ताव पंजाब विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के पारित होने से इस अधिनियम को पंजाब में अपनाने की स्वीकृति मिल गई है।

डॉ. रवजोत सिंह ने बताया कि भारत की संसद ने 1974 में जल प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और जल की शुद्धता बनाए रखने के उद्देश्य से "जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974" लागू किया था। उन्होंने बताया कि पंजाब विधानसभा ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के तहत, 3 फरवरी, 1975 को पारित प्रस्ताव के माध्यम से इस अधिनियम को अपनाने का निर्णय लिया था। इसी प्रकार, पंजाब विधानसभा ने 15 अक्टूबर, 1979 को पारित प्रस्ताव द्वारा संशोधन अधिनियम-1978 को अपनाने का निर्णय लिया था। पंजाब विधानसभा ने 9 अप्रैल, 1992 को पारित प्रस्ताव के माध्यम से संशोधन अधिनियम-1988 को भी अपनाने का निर्णय लिया था।

संसदीय मामलों के मंत्री ने बताया कि यह संशोधन अधिनियम भारत की संसद द्वारा 15 फरवरी, 2024 को लागू किया गया था और इसे सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया। उल्लेखनीय है कि यह अधिनियम उन राज्यों में उसी तिथि से लागू होता है, जब वहां की विधानसभा या विधान परिषद द्वारा इसे अपनाने संबंधी प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है।

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