Edited By Parveen Kumar,Updated: 02 Mar, 2025 11:59 PM
आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज़ होते हैं, जो सरकारी सुविधाओं और बैंकिंग कामकाजी में जरूरी होते हैं।
नेशनल डेस्क : आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज़ होते हैं, जो सरकारी सुविधाओं और बैंकिंग कामकाजी में जरूरी होते हैं। अगर किसी का निधन हो जाता है, तो ऐसे दस्तावेज़ों का क्या होता है? आइए, जानते हैं इस बारे में।
मृतक का आधार कार्ड
अगर किसी व्यक्ति का निधन हो जाता है, तो आधार कार्ड को रद्द करने की कोई निश्चित प्रक्रिया नहीं है। हालांकि, मृतक के परिवार वाले आधार कार्ड को रद्द करने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ यूएडीएआई को सूचित कर सकते हैं। इसके बाद, मृतक का आधार कार्ड सेवा से हटा दिया जाएगा। यह तब ही संभव है जब परिवार वाले इसे सूचित करें।
मृतक का पैन कार्ड
पैन कार्ड को भी रद्द करने की प्रक्रिया होती है। पैन कार्ड खुद से रद्द नहीं होता, बल्कि इसे "सरेंडर" करना पड़ता है। मृतक के पैन कार्ड का इस्तेमाल आयकर रिटर्न फाइल करने तक किया जाता है। अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो परिवार वाले या नॉमिनी आयकर विभाग को सूचित करके पैन कार्ड को सरेंडर करा सकते हैं। ध्यान रहे कि मृतक का पैन कार्ड अब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ मामलों में जैसे लोन या आयकर रिटर्न के लिए नॉमिनी इसका उपयोग कर सकते हैं।