नहीं होगी NEET SS 2024 परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

Edited By Pardeep,Updated: 14 Aug, 2024 10:13 PM

will not hold neet ss 2024 exam supreme court dismisses petition

सुप्रीम कोर्ट ने इस साल नीट-सुपर स्पेशियलिटी परीक्षा नहीं कराने के राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका बुधवार को खारिज कर दी और कहा कि परीक्षा स्थगित करने का फैसला ‘उचित तरीके से न्यायसंगत' है और ‘मनमाना' नहीं है।

नेशनल डेस्कः सुप्रीम कोर्ट ने इस साल नीट-सुपर स्पेशियलिटी परीक्षा नहीं कराने के राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका बुधवार को खारिज कर दी और कहा कि परीक्षा स्थगित करने का फैसला ‘उचित तरीके से न्यायसंगत' है और ‘मनमाना' नहीं है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि एनएमसी को राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा- सुपर स्पेशियलिटी (नीट-एसएस) का कार्यक्रम जल्द तय करना चाहिए जो अगले साल की शुरुआत में होगी। 

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि आज से 30 दिन की अवधि के भीतर कार्यक्रम घोषित किया जाएगा और इससे अधिक देरी नहीं की जाएगी। पीठ में न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल रहे। पीठ ने एनएमसी की इस दलील पर सहमति जताई कि हर साल, लगभग 40 प्रतिशत परीक्षार्थी, जो नीट-एसएस परीक्षा देते हैं, स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के वर्तमान बैचों से संबंधित होते हैं। एनएमसी के वकील ने कहा कि कोविड-19 की वजह से 2021 के बजाय 2022 में शुरू हुए पीजी चिकित्सा पाठ्यक्रम जनवरी 2025 में समाप्त होंगे और यदि इस साल नीट-एसएस परीक्षा कराई गई तो इस पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी इसमें भाग लेने से वंचित रह जाएंगे। 

पीठ ने कहा, ‘‘2021 के पीजी बैच (जिनका पाठ्यक्रम जनवरी 2022 में शुरू हुआ था और जनवरी 2025 में समाप्त होगा) के छात्र इस अवसर का लाभ उठाने से वंचित रह जाएंगे।'' उन्होंने कहा, ‘‘इसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि उम्मीदवारों के दो बैच नीट-एसएस 2025 परीक्षा में एक समान सीट के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे... प्रतिद्वंद्विता के दृष्टिकोण को समझने के बाद, एनएमसी की दलीलों को अस्वीकार करना संभव नहीं है।'' पीठ ने इस बात को संज्ञान में लिया कि याचिकाकर्ता पहले भी नीट-एसएस परीक्षा में शामिल हो चुके हैं और इसलिए, उनके साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा। 

उसने कहा, ‘‘दूसरी ओर, यदि नीट-एसएस 2024 में आयोजित की जाती है, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि जनवरी 2025 में उत्तीर्ण होने वाले छात्र नीट-एसएस परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह जाएंगे... याचिकाकर्ताओं के लिए कठिनाई की स्थिति हो सकती है, लेकिन एनएमसी के हलफनामे के आलोक में कठिनाई की इस स्थिति को संतुलित किया जाना चाहिए।'' 

शीर्ष अदालत ने डॉक्टर राहुल बलवान समेत 13 चिकित्सकों द्वारा दाखिल याचिका पर 19 जुलाई को एनएमसी को नोटिस जारी किया था। राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा- सुपर स्पेशियलिटी (नीट-एसएस) में एमडी, एमएस और डीएनबी जैसी स्नातकोत्तर डिग्री रखने वाले या सुपर-स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए इसी तरह की अन्य पात्रता रखने वाले चिकित्सक शामिल हो सकते हैं। खबरों के अनुसार यह परीक्षा जनवरी 2025 में आयोजित की जा सकती है।

Related Story

Afghanistan

134/10

20.0

India

181/8

20.0

India win by 47 runs

RR 6.70
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!