EPFO Withdrawal : PF अकाउंट से पैसा निकालना हुआ आसान, 15 दिनों के अंदर मिलेगी राशी... जानिए क्या है पूरा प्रॉसेस

Edited By Utsav Singh,Updated: 25 Sep, 2024 01:45 PM

withdrawing money from pf account has become easy amount will be received

बिलकुल! कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत पीएफ (प्रॉविडेंट फंड) से पैसे निकालना अब पहले से अधिक सरल हो गया है। यदि आप बिना कंपनी की अनुमति के अपने पीएफ अकाउंट से राशि निकालना चाहते हैं, तो निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें और प्रक्रियाएं ध्यान में...

नेशनल डेस्क : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत पीएफ (प्रॉविडेंट फंड) से पैसे निकालना अब काफी सरल हो गया है। अगर आप बिना कंपनी की अनुमति के अपने पीएफ अकाउंट से राशि निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें और प्रक्रियाएं हैं जिनका पालन करना होगा। आइए, इसे विस्तार से समझते हैं।

EPF निकासी के लिए आवश्यक दस्तावेज़

  1. यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN): यह आपके ईपीएफ अकाउंट का एक अद्वितीय पहचान नंबर है।

  2. बैंक खाता जानकारी: उस बैंक खाते का विवरण जिसमें आप अपनी ईपीएफ राशि प्राप्त करना चाहते हैं।

  3. पहचान और पते का प्रमाण: इस प्रमाण के लिए आपको आधार कार्ड, पासपोर्ट, या मतदाता पहचान पत्र जैसी वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करनी होगी।

  4. कैंसिल चेक: एक कैंसिल चेक, जिसमें बैंक की IFSC कोड और खाता संख्या शामिल हो।

बिना नियोक्ता की अनुमति के निकासी प्रक्रिया

अगर आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज हैं और आप बिना नियोक्ता की अनुमति के पीएफ निकालना चाहते हैं, तो निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करें:

  1. यूएएन की सक्रियता: सुनिश्चित करें कि आपका यूएएन सक्रिय है और आपके सभी केवाईसी (KYC) दस्तावेज अपडेटेड हैं।

  2. ई-सेवा पोर्टल पर लॉगिन करें:

    • EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

    • अपने यूएएन और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें।

  3. क्लेम जनरेट करें:

    • "Claim (Form-31, 19 & 10C)" पर क्लिक करें।

    • अपना ईपीएफ खाते का विवरण भरें।

    • निकासी के लिए आप किस कारण से आवेदन कर रहे हैं, उसका उल्लेख करें।

  4. दस्तावेज़ अपलोड करें:

    • सभी आवश्यक दस्तावेज़ (पहचान प्रमाण, बैंक विवरण, कैंसिल चेक) अपलोड करें।

  5. क्लेम सबमिट करें:

    • सभी जानकारी सही से भरने के बाद, क्लेम को सबमिट करें।

  6. स्टेटस ट्रैक करें:

    • आप अपने क्लेम की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। आमतौर पर, क्लेम करने के 15 दिन के अंदर राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाती है।

आवश्यक शर्तें

  • मोबाइल नंबर पंजीकरण: आपके यूएएन से मोबाइल नंबर पंजीकृत होना चाहिए, ताकि OTP और अन्य संचार आसानी से प्राप्त हो सके।

  • केवाईसी अपडेट: सभी केवाईसी दस्तावेज़ जैसे आधार, पैन और बैंक विवरण को अपडेटेड होना चाहिए।

बिना नियोक्ता की अनुमति के अपने ईपीएफ से राशि निकालना अब एक सहज प्रक्रिया है। यदि आप ऊपर बताई गई शर्तों और प्रक्रियाओं का पालन करते हैं, तो आप आसानी से अपने पीएफ खाते से पैसा निकाल सकते हैं। यह सुविधा आपको आपातकालीन स्थितियों में या अन्य आवश्यक खर्चों के लिए काफी मददगार साबित होगी।

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