mahakumb

इस दिन तक भर सकते हैं ITR, डेडलाइन के बाद लगेगा इतना जुर्माना

Edited By Radhika,Updated: 27 Jul, 2024 04:25 PM

you can fill itr till this day after deadline this much fine will be imposed

अगर आप टैक्सपेयर्स हैं और आपने अभी तक ITR फाइल नहीं की तो आपके  पास अगले 4 दिन का समय है, यानी की आप 31 जुलाई को तक भर सकते हैं। बता दें कि सभी टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर फाइल करना जरूरी है।

नेशनल डेस्क: अगर आप टैक्सपेयर्स हैं और आपने अभी तक ITR फाइल नहीं की तो आपके पास अगले 4 दिन का समय है, यानी की आप 31 जुलाई को तक भर सकते हैं। बता दें कि सभी टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर फाइल करना जरूरी है। इसके बाद ITR फाइल करने पर आपको फाइन देना पड़ सकता है।                                                                                                              

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्‍स पर एक पोस्ट करते हुए income tax dept.ने बताया है कि असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए 31 जुलाई से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ही होगा। ITR फाइल करने से रिफंड से लेकर वीजा अप्लाई और लोन लेने में मदद मिलती है। वहीं डेडलाइन के बाद फाइल करने पर आपको धारा 234A के तहत ब्याज और धारा 234AF के तहत जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

PunjabKesari
 इस दिन तक फाइन के साथ करवा सकते हैं जमा-
जानकारी के लिए बता दें कि ITR लेट करने पर आप फाइन के साथ 31 दिसंबर 2024 तक ITR फाइल कर सकते हैं। इसके बाद मौका नहीं मिलेगा।

इतना देना होगा जुर्माना-
डेडलाइन के बाद ITR फाइल करने पर आपको 5000 रुपये तक की तय पेनाल्‍टी देनी होगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 31 दिसंबर 2024 तक ITR दाखिल नहीं करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से टैक्सपेयर्स को नोटिस भेजा जा सकता है।  इसके बाद टैक्सपेयर्स के टैक्स की राशि पर 50 से 200 %  की पेनल्टी लगाई जा सकती है।

Related Story

Trending Topics

Afghanistan

134/10

20.0

India

181/8

20.0

India win by 47 runs

RR 6.70
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!