नाबालिग से रेप के आरोपी को 20 साल की कैद: कोर्ट ने 53 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया

Edited By Pardeep,Updated: 27 Feb, 2024 11:59 PM

court sentenced 20 years imprisonment to accused of raping a minor

राजस्थान में अजमेर की पोक्सो कोर्ट संख्या-1 के न्यायाधीश बन्नालाल जाट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है।

अजमेरः राजस्थान में अजमेर की पोक्सो कोर्ट संख्या-1 के न्यायाधीश बन्नालाल जाट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। 

विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेन्द्र सिंह परिहार ने बताया कि मामला 17 फरवरी 2023 का ब्यावर शहर पुलिस थाने में दर्ज हुआ था। जिसमें 13 वर्षीय नाबालिग पीड़िता के परिजनों की ओर प्रकरण दर्ज कराया गया। मामले में पड़ौसी दुष्कर्म के बाद पीड़िता को डरा धमकाकर, किसी को नहीं बताने की चेतावनी के साथ न्यायालय के बाहर छोड़ गया था। 

उन्होंने बताया कि आज न्यायालय ने फैसले में दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की जेल के साथ 53 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही पीड़िता को छह लाख रूपये पीड़ित प्रतिकर के दिलाने के आदेश जारी किए। 

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