Edited By Anu Malhotra,Updated: 06 Sep, 2024 08:40 AM
बीमा नियामक संस्था IRDAI ने अपने हालिया सर्कुलर में बीमा कंपनियों को ग्राहकों के हित में अहम निर्देश जारी किए हैं। IRDAI ने कहा है कि कंपनियों को प्रीमियम ड्यू डेट और पॉलिसी से जुड़े परिपक्वता या उत्तरजीविता लाभ की जानकारी कम से कम एक महीने पहले...
नई दिल्ली: बीमा नियामक संस्था IRDAI ने अपने हालिया सर्कुलर में बीमा कंपनियों को ग्राहकों के हित में अहम निर्देश जारी किए हैं। IRDAI ने कहा है कि कंपनियों को प्रीमियम ड्यू डेट और पॉलिसी से जुड़े परिपक्वता या उत्तरजीविता लाभ की जानकारी कम से कम एक महीने पहले ग्राहकों तक पहुंचानी होगी।
समयसीमा का पालन न करने पर ग्राहक लोकपाल से शिकायत कर सकते हैं। इसके साथ ही, कैशलेस क्लेम सेटलमेंट, फ्री लुक पीरियड और पॉलिसी शर्तों में बदलाव पर भी जरूरी निर्देश दिए गए हैं।
फ्री लुक पीरियड को 30 दिन तक बढ़ाने और कैंसिलेशन के बाद 7 दिनों के भीतर प्रीमियम रिफंड करने का निर्देश दिया गया है। वहीं, हेल्थ इंश्योरेंस में कैशलेस क्लेम को 3 घंटे के भीतर निपटाने और नॉन-कैशलेस क्लेम को 15 दिनों में निपटाने की बात कही गई है। बीमा कंपनियों को ग्राहक की जानकारी और पॉलिसी के विवरण को क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।