Post Office Scheme: अब नहीं मिलेगा ब्याज, सरकार ने बदल दिए नियम – इस योजना में निवेशकों को होगा नुकसान

Edited By Mahima,Updated: 09 Nov, 2024 12:38 PM

post office scheme will not get interest the government has changed the rules

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय बचत योजना (NSS) के तहत ब्याज भुगतान बंद करने का फैसला लिया है। 1 अक्टूबर 2024 से इस योजना में ब्याज नहीं मिलेगा, और निवेशकों को 30 सितंबर 2024 तक अपनी राशि निकालने की सलाह दी गई है। NSC में कोई बदलाव नहीं हुआ है। निवेशकों...

नेशनल डेस्क: पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाएं देश में करोड़ों लोगों द्वारा वित्तीय सुरक्षा के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इन योजनाओं में समय-समय पर बदलाव होते रहते हैं, और हाल ही में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। अब राष्ट्रीय बचत योजना (NSS) में निवेशकों को ब्याज नहीं मिलेगा, और सरकार ने इसके तहत कुछ अहम नियम बदल दिए हैं। इस लेख में हम आपको इस बदलाव से जुड़ी सभी जानकारी विस्तार से देंगे, ताकि आप अपने निवेश को बेहतर तरीके से समझ सकें और सही निर्णय ले सकें।

क्या है राष्ट्रीय बचत योजना (NSS)?
राष्ट्रीय बचत योजना (NSS) एक बचत योजना थी जिसे 1987 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य निवेशकों को एक सुरक्षित और स्थिर निवेश विकल्प प्रदान करना था, जिसमें उन्हें अच्छा ब्याज मिलता था। इसके तहत जमा की गई राशि पर विशेष रूप से आयकर में छूट भी मिलती थी, जिससे यह योजना और भी आकर्षक बन जाती थी। इस योजना के तहत 7.5% सालाना ब्याज मिलता था, जो 1 अक्टूबर 2024 से बंद हो जाएगा। 

क्या बदलाव हुआ है?
केंद्र सरकार ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है जिसमें यह कहा गया है कि 1 अक्टूबर 2024 से राष्ट्रीय बचत योजना (NSS) के तहत जमा की गई राशि पर ब्याज का भुगतान बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने उन सभी निवेशकों को सलाह दी है कि वे अपनी राशि 30 सितंबर 2024 तक निकाल लें, क्योंकि 1 अक्टूबर के बाद उन पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। यह बदलाव उन निवेशकों के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, जिन्होंने इस योजना में लंबी अवधि के लिए निवेश किया था। 

30 सितंबर 2024 तक क्या करना चाहिए?
राष्ट्रीय बचत योजना (NSS) के तहत जो निवेशक पहले से जमा राशि रखे हुए हैं, उन्हें 30 सितंबर 2024 तक अपनी राशि निकालने की सलाह दी जा रही है। सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस तारीख के बाद ब्याज का भुगतान बंद कर दिया जाएगा। यदि आप इस योजना के तहत निवेश किए हुए हैं, तो यह समय है कि आप अपनी जमा राशि को सुरक्षित रूप से निकाल लें। 

केवाईसी (KYC) की जानकारी अपडेट करें
सरकार ने निवेशकों से अनुरोध किया है कि वे अपनी केवाईसी (Know Your Customer) जानकारी अपडेट करें। अगर आपने अभी तक अपने खाते की केवाईसी अपडेट नहीं की है, तो यह प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी कर लें, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके। 

NSS और NSC में अंतर
कई लोग NSS और NSC (नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट) के बीच भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन ये दोनों योजनाएं अलग-अलग हैं। NSS योजना 1987 से 2002 तक चली थी और 1992 के बाद से इसमें नए निवेश की अनुमति बंद कर दी गई थी। लेकिन, इस योजना में निवेश करने वालों को सरकार ने 2002 से अब तक ब्याज देना जारी रखा। वहीं, NSC एक अलग योजना है जिसमें निवेश आज भी किया जा सकता है और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसलिए, NSC में निवेश करने वालों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां ब्याज की दर और भुगतान की प्रक्रिया जैसी की तैसी रहेगी। 

NSS योजना का इतिहास
NSS योजना की शुरुआत 1987 में हुई थी और यह 1992 तक खुली रही। इसके बाद इसे अस्थायी रूप से फिर से खोला गया, और अंत में इसे 2002 में स्थायी रूप से बंद कर दिया गया। हालांकि, इसके बाद भी जो लोग पहले इस योजना में निवेश कर चुके थे, उन्हें ब्याज का भुगतान जारी रखा गया। इस योजना में जमाकर्ताओं को ₹40,000 तक प्रति वर्ष निवेश करने की अनुमति थी, जो आयकर में छूट प्राप्त करने के लिए पात्र था। पहले इस योजना के तहत 11% ब्याज दर मिलती थी, जो बाद में घटकर 7.5% प्रति वर्ष हो गई थी। 

अक्टूबर 2024 से पहले और बाद के खाते
1 अक्टूबर 2024 से पहले यदि आपने NSS योजना में राशि जमा की है, तो आपको ब्याज मिलेगा, जो कि 7.5% प्रति वर्ष रहेगा। इसलिए, अगर आप 30 सितंबर 2024 तक अपनी जमा राशि निकाल लेते हैं, तो आपको पूरी राशि और ब्याज मिल जाएगा। लेकिन, 1 अक्टूबर 2024 के बाद अगर आपने NSS में कोई नया खाता खोला या जमा किया, तो अब आपको ब्याज का भुगतान नहीं मिलेगा। यह बदलाव निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है और उन्हें नई योजनाओं के बारे में विचार करने के लिए प्रेरित कर सकता है। 

टैक्स नियम
NSS योजना से निकाले गए फंड्स पर टैक्स का भुगतान उसी वर्ष होता है, जिसमें राशि निकाली जाती है। हालांकि, अगर कोई निवेशक अपनी राशि को खाता में ही छोड़ता है, तो उस पर अर्जित ब्याज टैक्स-मुक्त रहेगा, जब तक राशि खाता में बनी रहे। इसके अलावा, यदि जमाकर्ता का निधन हो जाता है और उसके परिवार के सदस्य या उत्तराधिकारी राशि निकालते हैं, तो पूरी राशि को टैक्स-मुक्त माना जाएगा।

निवेशकों के लिए सलाह
- Withdraw funds by 30 September 2024: यदि आप NSS योजना के तहत निवेश किए हुए हैं, तो यह समय है कि आप अपनी राशि निकाल लें, क्योंकि 1 अक्टूबर 2024 से ब्याज का भुगतान बंद हो जाएगा।
- Consider new investment options: अब आपको अपनी निवेश रणनीति पर पुनः विचार करना होगा और उन विकल्पों की तलाश करनी होगी, जो आपको बेहतर ब्याज दर और सुरक्षित रिटर्न दे सकें। आप पीपीएफ (Public Provident Fund), पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट और नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) जैसी योजनाओं में निवेश कर सकते हैं।
- Update KYC: अपनी केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करें, ताकि भविष्य में कोई समस्या न हो।

केंद्र सरकार द्वारा की गई इस घोषणा से उन सभी निवेशकों को प्रभावित किया है जिन्होंने राष्ट्रीय बचत योजना (NSS) में पहले निवेश किया था। 1 अक्टूबर 2024 से इस योजना में ब्याज का भुगतान बंद हो जाएगा, और निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि वे अपनी राशि 30 सितंबर तक निकाल लें। अगर आप इस योजना में निवेश किए हुए हैं, तो यह समय है अपनी निवेश योजना पर पुनः विचार करने का और अन्य बेहतर निवेश विकल्पों की तलाश करने का।

 

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