Edited By Pardeep,Updated: 12 Feb, 2025 05:20 AM
![uttarakhand hc to hear pil against ucc](https://img.punjabkesari.in/multimedia/914/0/0X0/0/static.punjabkesari.in/2025_2image_00_56_05151440400-ll.jpg)
उत्तराखंड उच्च न्यायालय हाल में प्रदेश में लागू समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा।
नेशनल डेस्कः उत्तराखंड उच्च न्यायालय हाल में प्रदेश में लागू समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा।
इस मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ करेगी। भीमताल के निवासी एवं पूर्व छात्र नेता सुरेश सिंह नेगी ने याचिका में यूसीसी के विभिन्न प्रावधानों खासतौर से सहवासी (लिव-इन) संबंधों के लिए किए गए प्रावधानों को चुनौती दी है।
जनहित याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि यूसीसी में मुस्लिम, पारसी और विवाह के अन्य तरीकों की उपेक्षा की गयी है। उत्तराखंड में 27 जनवरी को यूसीसी लागू किया गया था और ऐसा करने वाला यह स्वतंत्र भारत का पहला प्रदेश है।